जारी निर्देशानुसार बुरहानपुर जिले में संपूर्ण सीमा क्षेत्र में यदि कोई बिना मास्क/फेस कवर के घूमते पाया जाता है तो उस पर 100/- रूपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया जायेगा। इसके लिए कलेक्टर ने जिला अधिकारियों को अधिकृत किया है। जिनमें आयुक्त नगर निगम, समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नियुक्त सेक्टर ऑफिसर, समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, समस्त थाना प्रभारी, समस्त ग्राम पंचायत सचिव शामिल है।
कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर थूकता हुआ पाया गया तो यथावत उसे 1000/-रूपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया जायेगा तथा इस आदेश में अधिकृत अधिकारी जुर्माना लगाने के लिए सक्षम रहेंगे।





