google.com, pub-7060990374677024, DIRECT, f08c47fec0942fa0 रिश्वतखोर एसडीएम और उसके बाबू ने मोलभाव के बाद 1.5 लाख रुपए तय की थी, 50 हजार पहले ही ले चुके थे
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रिश्वतखोर एसडीएम और उसके बाबू ने मोलभाव के बाद 1.5 लाख रुपए तय की थी, 50 हजार पहले ही ले चुके थे

देड़तलाई से अनिल मण्डलर की खबर
बुरहानपुर । गलत तरीके से जमीन लेने की धमकी देकर एक रिश्वतखोर एसडीएम और उनके कार्यालय में कार्य करने वाले बाबू ने एजेंट के साथ मिलकर एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। रिश्वत की राशि नहीं देने पर उसके खिलाफ जांच और कार्रवाई किए जाने की धमकी दी गई। मोलभाव के बाद रिश्वत की राशि डेढ़ लाख रुपए तय की गई, जिसमें से 50 हजार रुपए की दी भी जा चुकी थी। आज लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत की शेष 1 लाख रुपए की राशि लेते एजेंट को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
लाेकायुक्त पुलिस के अनुसार बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील के दहंदा गांव में रहने वाले नितिन पिता शंकर सेन ने नेपानगर जिला बुरहानपुर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) दीपक चौहान, उनके कार्यालय में पदस्थ बाबू किशन कनेश और दरियापुर जिला बुरहानपुर में रहने वाले एजेंट सूर्यपाल सिंह के खिलाफ रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी।

फरियादी ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसने लगभग 7-8 साल पहले खकनार तहसील के साजनी गांव में रहने वाले श्रीचंद झोले से 3 हजार वर्ग फीट जमीन खरीदी थी। फरियादी को इस जमीन पर लोन लेना था इसलिए उसने अपने पिता के नाम पर उस जमीन की रजिस्ट्री करवा दी। कुछ समय बाद आरोपी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नेपानगर दीपक चौहान द्वारा इस जमीन के संबंध में शिकायत प्राप्त होना बताया गया। राजस्व विभाग के बाबू आरोपी किशन कनेश ने फरियादी को बताया कि यह जमीन अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की है और फरियादी ने उसे अवैध रूप से अपने नाम करा ली है। बाबू और एजेंट ने दबाव बनाकर फरियादी से कहा कि यदि वह इस प्रकरण का निराकरण चाहता है तो उसे 5 लाख रुपए रिश्वत के रूप में देना होंगे। बाद में मोलभाव कर आरोपियों ने रिश्वत की राशि डेढ़ लाख रुपए कर दी। आरोपियों द्वारा दबाव बनाकर 50 हजार रुपए रिश्वत के फरियादी से ले लिए गए थे।

शिकायत के बाद लोकायुक्त ने योजना तैयार की और फरियादी को रिश्वत की शेष 1 लाख रुपए की राशि आरोपियों को देने को कहा। फरियादी ने रिश्वत के एक लाख रुपए देने के लिए एसडीएम के बाबू को फोन लगाया तो बाबू ने यह राशि एजेंट सूर्यपाल सिंह को देने को कहा। आज फरियादी ने आरोपी एजेंट सूर्यपाल सिंह को जैसे ही रिश्वत के एक लाख रुपए दिए वैसे ही लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथ धर दबोचा। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा-7 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

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