दानिश रज़ा खान बुरहानपुर-भोपाल। मध्यप्रदेश की मेडिकल शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के आदेश के बाद बुरहानपुर स्थित गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। आदेश के बाद राज्य चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (DME) ने एमपी नीट यूजी 2025 की राउंड-1 सीट आवंटन सूची को रद्द कर दिया है।
मंत्रालय ने 14 अगस्त को जारी आदेश में कहा था कि गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (DCI) के मानकों का पालन नहीं किया है। इसके चलते संस्था को 100 बीडीएस सीटों पर प्रवेश से रोक दिया गया है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज नियमों के खिलाफ प्रवेश देता है तो उसे "अनियमित" माना जाएगा और दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
राज्य मेरिट सूची में कुल 15,897 उम्मीदवार शामिल हुए थे। पहले दौर का आवंटन 18 अगस्त को जारी हुआ था, लेकिन अब 20 अगस्त को दोपहर 3 बजे के बाद संशोधित आवंटन सूची जारी की जाएगी।
इस निर्णय से बुरहानपुर डेंटल कॉलेज में पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों को झटका लगा है। वहीं, राज्य में 43 मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में नए सिरे से सीट आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।